प्रयागराज के विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले में माफिया अतीक अहमद के भाई व पूर्व विधायक अशरफ समेत छह आरोपियों पर आरोप तय कर दिए गए। सीबीआई की विशेष न्यायाधीश कविता मिश्रा ने मामले की सुनवाई के लिए 13 अक्तूबर की तारीख तय की है। इससे पहले कोर्ट में सुनवाई के समय जेल से लाकर आरोपी अशरफ  और फरहान को पेश किया गया। वहीं जमानत पा चुके रंजीत पाल, आबिद, इसरार अहमद और जुनैद भी कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने आरोपियों पर हत्या, हत्या की साजिश व हत्या का प्रयास करने आदि का आरोप सुनाया। 

दिन दहाड़े विधायक को गोली मारकर की थी हत्या

गौरतलब है कि 25 जनवरी, 2005 को इलाहाबाद पश्चिमी से बसपा विधायक रहे राजू पाल की दिन-दहाड़े गोलीबारी में हत्या कर दी गई थी। इस दौरान देवी पाल व संदीप यादव की भी मौत हुई थी। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने थाना धुमनगंज में इस हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराकर अतीक व उसके भाई अशरफ उर्फ खालिद आदिम को नामजद किया था। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद छह अप्रैल 2005 को अतीक व अशरफ समेत कुल 11 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई को सौंपी गई थी जांच

12 दिसंबर 2008 मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी गई। सीबीसीआईडी ने मामले में तीन पूरक आरोप पत्र दाखिल किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। सीबीआई ने विवेचना के बाद 20 अगस्त 2019 को आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।

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